अगर बंटवारा नहीं हुआ तो भी सर्वे में शामिल हो सकेंगे, परिवार के सदस्यों का संयुक्त खतियान बनेगा

अगर बंटवारा नहीं हुआ तो भी सर्वे में शामिल हो सकेंगे, परिवार के सदस्यों का संयुक्त खतियान बनेगा: जमीन सर्वे में पारिवारिक बंटवारा नहीं होने पर भी लोग शामिल हो सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेज में कई तरह की सहूलियत दी है। अब पारिवारिक बंटवारा नहीं होने पर भी लोग सर्वे के लिए आवेदन दे सकेंगे। साक्ष्य के – तौर पर संयुक्त दस्तावेज के साथ वंशावली जमा करेंगे।

इस दस्तावेज के आधार पर संयुक्त परिवार के जीवित सदस्यों के नाम से सर्वे कर्मी संयुक्त खतियान बनाएंगे। इसी तरह सर्वे के लिए दिए जाने वाले आवेदन के साथ पुराना रसीद भी साक्ष्य के तौर पर जमा करने की सुविधा है। यदि आप लगान जमा कर रसीद अपडेट नहीं कराया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

सर्वेक्षण कार्य में कानूनगो की भूमिका

बिहार भूमि सर्वे में कानूनगों की विषेश भूमिका है, जो नीचे विस्‍तार से दिया जा रहा हैं:-

  • सर्वेक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात भू-धारियों से प्राप्त स्वघोषणा संबंधी दस्तावेजों की जाँच एवं सत्यापन में अमीन का पर्यवेक्षण ।
  • रैयत द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने अथवा विवाद की स्थिति में गैर सत्यापित / विवादग्रस्त भूमि का ब्यौरा तैयार करना।
  • रैयतों द्वारा समर्पित वंशावली का सत्यापन, अमीन की सहायता एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में ग्राम सभा द्वारा करवाना।
  • त्रि-सीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापन में सहयोग और खेसरों की नंबरिंग की जाँच एरियल एजेंसी से प्राप्त ब्यौरों के साथ करना।
  • किस्तवार प्रक्रिया में एरियल एजेंसी एवं अमीन द्वारा किए गए सीमांकन कार्य का सत्यापन एवं 25 प्रतिशत भू-खण्डों की जाँच ।
  • सुनवाई के दौरान रैयती भूमि के स्वामित्व के संबंध में उपलब्ध दस्तावजों एवं साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देना।
  • खेसरा पंजी में दर्ज की गई प्रविष्टियों के अतिरिक्त अमीन डायरी की नियमित जाँच करना।
  • सुनवाई के पश्चात् पारित आदेश के आलोक में अधिकार अभिलेख में संशोधन की कार्रवाई करवाना।
  • शिविर में जाँच के लिए आए आवेदनों के निष्पादन में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी / शिविर प्रभारी को सहयोग करना।
  • अंतिम अधिकार अभिलेख के पूर्ण होने के पहले अमीन द्वारा तैयार लगान दर तालिका की जाँच एवं सत्यापन ।

लोगों को सर्वे में ज्यादा से ज्यादा शामिल कराने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नियमों में सहूलियत देने के साथ अमीन सहित सर्वे अधिकारियों को नहीं पड़ेगा। लोगों को सर्वे में ज्यादा से ज्यादा शामिल कराने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नियमों में सहूलियत देने के साथ अमीन सहित सर्वे अधिकारियों को

सरकारी जमीन का अलग खुलेगा खतियान

अगर बंटवारा नहीं हुआ तो भी सर्वे में शामिल हो सकेंगे: सर्वे के दौरान सरकारी जमीन का अलग खतियान खुलेगा। इसके लिए सर्वे कार्यालयों के अधिकारियों ने अंचलाधिकारी समेत सभी विभागों को पत्र लिख सरकारी और विभागीय जमीन की सूची मांगी है। सरकारी जमीन में विभागीय जमीन के अलावे गैर मजरूआ आम और खास, केसरे हिंद, भूदान आदि शामिल हैं। सर्वे कार्य में किसी तरह की समस्या होने पर आम लोग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के टॉल फ्री नंबर 18003456215 पर फोन कर सकेंगे। शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

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