बिहार में पेपर लीक करने पर 10 वर्ष की सजा अथवा 01 करोड़ की जूर्माना

बिहार में पेपर लीक करने पर 10 वर्ष की सजा अथवा 01 करोड़ की जूर्माना

बिहार में पेपर लीक करने पर 10 वर्ष की सजा अथवा 01 करोड़ की जूर्माना: राज्य की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून ला रही है। सरकार इसको लेकर मंगलवार को विधानसभा में विधेयक लाएगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे। उन्हें 10 साल तक सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय व गैरजमानती होंगे।

बिहार में पेपर लिंक करने पर 10 वर्ष की सजा अथवा 01 करोड़ की जूर्माना: सोमवार को विधानसभा में विधायकों के बीच बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 की प्रतियां बांटी गईं। परीक्षा में कदाचार रोकने को भारत सरकार ने कानून बनाया है। राज्यों से भी इसे पारित करने को लेकर पत्र भेजा है। विधेयक में साफ है कि कानून के अधीन अपराधों में संलिप्त को न्यूनतम 3 वर्ष की सजा होगी, जो 5 वर्षों तक की होगी।

Read Also.

Bihar Police Admit Card 01/2023 Out

अभ्यर्थियों को 3 से 5 साल सजा

बिहार में पेपर लीक करने पर 10 वर्ष की सजा अथवा 01 करोड़ की जूर्माना: अभ्यर्थी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षा में शामिल सेवा प्रदाता अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए एक करोड़ जुर्माने का प्रावधन है। परीक्षा की लागत भी सेवा प्रदाता से ही वसूली जाएगी। उसे चार साल के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा।

इस विधेयक का उदेश्य क्या हैं?

बिहार में पेपर लीक करने पर 10 वर्ष की सजा अथवा 01 करोड़ की जूर्माना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही मानसून सत्र में विधेयक लाने की घोषणा की थी। विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता लाना है। उन व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से रोकना है, जो अनुचित तरीकों में लिप्त हैं और लोक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे

बिहार में पेपर लीक करने पर 10 वर्ष की सजा अथवा 01 करोड़ की जूर्माना: कोई व्यक्ति या समूह जिनके साथ सेवा प्रदाता की मिलीभगत हो तो 5 से 10 वर्ष की सजा और एक करोड़ का जुर्माना लगेगा। संस्था की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। किसी अधिकारी की संलिप्तता है तो उसे 10 साल तक जेल हो सकती है और एक करोड़ तक जुर्माना भी लगेगा। अब पेपर लीक मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे।

Read Also…

Telegram Channel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Index
Scroll to Top