
बिहार में पेंशनधारियों के लिए जरूरी खबर: नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र देना हाेगा, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन – यहां जानिए पूरी प्रक्रिया
बिहार में पेंशनधारियों के लिए जरूरी खबर: बिहार के एक करोड़ से अधिक लोगों को नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन बंद हो सकती है। सभी पेंशनधारकों को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र अपने-अपने मूल कार्यालय में जमा करना होता है, ताकि उनकी पेंशन जारी रहे।
यह अनिवार्य है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुसार, वह 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 तक देश में चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा। बिहार में पेंशनधारकों में सिर्फ 1.13 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं। इनके अलावा, बिहार सरकार के एवं केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मी, मृत सरकारी कर्मियों के पत्नियों को मिलने वाला पारिवारिक पेंशनधारक भी हैं। इनमें राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत एवं पारिवारिक पेंशन धारकों की संख्या करीब 3.5 लाख है।
क्यों देना जरूरी है जीवन प्रमाण पत्र?
जीवन प्रमाण पत्र इस बात का सबूत होता हैं कि पेंशनधरी जीवित है और वे सरकारी लाभ के योग्य है। हर साल पेंशनधारियों को यह प्रमण पत्र जमा करना होता हैं ताकि सरकार को यह जानकारी मिलती रहे कि लाभार्थी सक्रिय हैं।
दो तरिको आनलाईन एवं आफलाईन दाेनों तरिके से जमा कर ससकते हैं
जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दाखिल किया जा सकता है। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल या जीवन प्रमाण ऐप का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावे, ऑफलाइन सुविधा के तहत नजदीकी सीएससी केंद्र, बैंक की शाखा, पोस्ट ऑफिस या किसी सरकारी कार्यालय में जाकर बायो-मैट्रिक रूप से जमा किया जा सकता है। इसके लिए आधार नंबर, पेंशन भुगतान आदेश संख्या और बैंक खाते से संबंधित जानकारी की आवश्यकता होती है।
घर बैठे भी सेवा भी उपलब्ध हाेगी।
डाक विभाग की सेवा भी जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए घर-घर सेवा उपलब्ध कराता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ‘पोस्टमैन के माध्यम से डोर स्टेप सेवा’ प्रदान करता है। पोस्ट इन्फो ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपने घर पर सेवा के लिए अनुरोध किया जा सकता हैं। खुद से जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए पहले जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा। आधार नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर और बैंक खाता विवरण दर्ज करनी होगी। और फिर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी।
समय सीमा एवं जरूरी तारीखें
- अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2025
- समय सीमा प्रमाण पत्र नहीं देने पर पेंंशन अस्थायी रूप से बंद की जा सकती हैं। जिसके कारण आपको परेशानी का सामना करना पड सकता हैं।
- ऑनलाइन या संबंधित कार्यालय में जाकर दिया जा सकता है प्रमाण पत्र
| Important Links | |
| Visit Portal for KYC | Jeevan Praman Satyapan (Soon) |
| Official Website | Visit Official Website |
| Join Telegram Channel | Join Now for More Updates |
निष्कर्ष: अगर आप बिहार के पेंशनधारी हैं, तो समय सीमा रहते अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना न भूलेंं।इससे आपकी पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहेगी और किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी।
“Found a mistake or need help?”
All the information given in this post has been taken from the notification provided on the official website. Therefore, there may be some mistakes in this post. If you believe there is an error in this post, please let us know without hesitation. We and our team will correct the mistake. We and our team will be grateful for this help.





