Pan-Aadhar Card Link: पैन-आधार लिंकिंग पर बड़ी खबर ! 31 मार्च से पहले करें लिंक नहीं तो देने होंगे 10,000 रु.
Pan-Aadhar Card Link: जैसा की आप सब जानते ही हैं ,Pan Card आज के दैनिक जीवन में अतिआवश्यक दस्तावेज बन गया हैं।लेकिन इसके अलावा एक और जो सबसे जरूरी दस्तावेज़ है आधार कार्ड. देश के हर नागरिक की पहचान और सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आधार कार्ड (Aadhaar Card) भी बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है.चूँकि सरकार ने पैन और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar Card Link) को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है ,और ये काम 1 अप्रैल 2023 से पहले करवाना है. यानि 31 मार्च 2023 तक।
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एक हजार रुपये पेनाल्टी के साथ आधार से पैन को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। यानी इस दिन तक बचे हुए पैन कार्डधारी अगर अधार से लिंक नहीं हुए तो रद्द हो सकते हैं। यानि इस तारीख के बाद आधार और पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। ऐसे में आप ना तो इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भर पाएंगे और ना ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे. इतना ही नहीं, आपको बैंक अकाउंट खुलवाने में भी दिक्कत होगी. इसके बाद दोनों (PAN-Aadhaar Card Link) को लिंक करने के लिए आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
आयकर विभाग भारत सरकार | |
Post Update | 23 March 2023 |
Type of the Post | Pan-Aadhar Card Link |
Organization | Income Tax Department |
Link Pan With Aadhar Last Date | 31 March 2023 |
जुर्माना Fee | 1000/- |
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पैन-आधार लिंकिंग नहीं करने पर नुकशान
देश के हर नागरिक की पहचान और सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आधार कार्ड (Aadhaar Card) भी बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है. आयकर अधिनियम, 1961 के नियम के अनुसार जिन लोगों के पास परमानेंट अकाउंट नंबर है उन्हें अपने आधार की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है जिससे आधार और पैन को लिंक किया जा सके। इस जानकारी को 31 मार्च 2023 तक जमा करना अनिवार्य है वरना आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। सीबीडीटी के सर्कुलर नंबर सात के अनुसार 31 मार्च से पहले यह काम 1,000 का जुर्माना देकर किया जा सकता है। वहीं इस तारीख के बाद आधार और पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। इसके बाद दोनों को लिंक करने के लिए आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
Pan-Aadhar Card Link: पैन-आधार लिंकिंग पर बड़ी खबर
सरकार ने पैन और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar Card Link) को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है . और ये काम 1 अप्रैल 2023 से पहले करवाना है. यानि 31 मार्च 2023 तक। देश में 61 करोड़ पैन कार्डधारक हैं। इनमें से 48 करोड़ से अधिक पैन कार्डधारक अब तक आधार से जुड़ चुके हैं। एक हजार रुपये पेनाल्टी के साथ आधार से पैन को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है।
यानी इस दिन तक बचे हुए करीब 13 करोड़ पैनकार्ड अगर अधार से लिंक नहीं हुए तो रद्द हो सकते हैं। यानि इस तारीख के बाद आधार और पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। ऐसे में आप ना तो इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भर पाएंगे और ना ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे. इतना ही नहीं, आपको बैंक अकाउंट खुलवाने में भी दिक्कत होगी. इसके बाद दोनों (PAN-Aadhaar Card Link) को लिंक करने के लिए आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
PAN-Aadhaar लिंक का स्टेटस ऐसे चेक करें
- सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद Quick Links पर जाकर Link Aadhaar पर जाएंगें ।
- अब नया पेज खुलेगा, इस पर हाइपरलिंक होगा जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
- इस हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको PAN और आधार कार्ड की डीटेल भरनी होगी
- अब View Link Aadhaar Status पर क्लिक करेंगें।
- इसपे क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार के लिंक का स्टेटस पता चल जाएगा।
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