Bihar Fasal Bima Online Form 2023, रबी फसल बीमा 2023, आवेदन करें मिलेगा 10 हजार तक का सहायता राशि

Bihar Fasal Bima Online Form 2023 | रबी फसल बीमा 2023 – बिहार सरकार बिहार के किसानों को हरेक साल फसलों की नुकसान की भरपाई के लिए आनलाईन आवेदन लेती हैं। अगर आप Bihar Fasal Online Form 2023 भरते हैं, यदि आपका फसल बोने के बाद बाढ़ या सुखाड़ अथवा अन्य कारण से फसलों का नुकसान हो जाता हैं। बिहार सरकार इसकी भरपाई कर देगी। अतः आपको इस फार्म को भरना अनिवार्य हैं, यदि आप इस फार्म को भरते है, एवं आपका फसल नुकसान हो जाता हैं, तो सरकार आपके नुकसान हुए, फसल की भरपाई के लिए कुल राशि देती हैं। यह राशि 10 हजार तक हो सकता हैं।

Bihar Fasal Bima Online Form 2023, रबी फसल बीमा 2023, आवेदन करें मिलेगा 10 हजार तक का सहायता राशि




बिहार राज्य फसल सहायता योजना
Post Date01 January 2023
Title of the PostBihar Fasal Bima Online Form 2023 (बिहार राज्य रबी फसल सहायता योजना 2022)
Scheme Nameबिहार फसल सहायता योजना 2022-23
दि जानेवाली राशि10000 हजार तक
Apply Online Start Date01 January 2023
Online Apply Last Date31 March 2023
Official WebsiteClick Here
Join Telegram ChannelClick Here
Go To HomeClick Here

आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates) Bihar Fasal Bima Online Form 2023

  • आनलाईन आवेदन करने की तिथिः 01 जनवरी 2023
  • आवेदन करने की अंतिम तिथिः 31 मार्च 2023




आवेदन शुल्क (फसल बीमा योजना बिहार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023)

इस फार्म को भरने के लिए किसान भाईयों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देने हैं। निःशुल्क आवेदन करने हैं। आवेदन करने की महत्वपूर्ण लिंक्स नीचे दिया गया हैं। इस दिए गये लिंक से आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।




योजना की प्रमुख विशेषता (बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2023)

  1. आनलाईन आवेदन करने में आवश्यकतानुसार विभागीय काँल सेन्टर एवं स्थानीय अधिकारिक द्वारा सहायता।
  2. रैयत एवं गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए।
  3. रबी मौसम के सभी प्रमुख फसलें यथा- गेहुँ, रबी मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, राई-सरसों, आलु एवं प्याज।
  4. निःशुल्क आवेदन प्रक्रिया।
  5. 7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)।
  6. 10000 रु प्रति हेक्टेयर (20% से अधिक क्षति होने पर)।



आवेदन करने का माध्यम (रबी फसल बीमा 2023)

  • सहकारिता विभाग के विभागिय पोर्टल – https:/state.bihar.gov.in/cooperative
  • मोबाइल पोर्टल ई-सहकारिता मोबाईल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया ज सकता हैं।)
  • काँल सेंटर (सुगम) पर फोन के माध्यम से – टोल फ्री न0 – 18001800110)

योजनान्तर्गत आवेदन एवं सहायता राशि के भुगतान की आसान प्रक्रिया

  • कृषि विभाग के डी.बी. टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।
  • आवेदन विभागीय ई-सहकारी पोर्टल के अतिरिक्त ई-सहकारी मोबाईल एप्प, आई.भी. आर. एस. (सुगम) कॉल सेन्टर (टोल फ्री न0 18001800110) एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / कार्यपालक सहायक के तकनीकी सहयोग से किया जा सकेगा।
  • आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकवा की जानकारी देनी है।




फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के चयन के पश्चात उन चयनित ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी:-

रैयत किसान

  • अधतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 के पश्चात)
  • स्व घोषणा-पत्र

गैर-रैयत किसान

  • स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत)

रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान

  • अधतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत)
  • स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत)




Important Document for Upload (आपलोड करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज)

जब आप आनलाईन पहली बार आवेदन करेंगे, तो आपको कुछ दस्तावेजो को आपलोड करने होंगे। एक बार दस्तावेजो को आप्लोड करने के बाद आप हमेशा आवेदन कर पाएंगे। निचे दस्तावेजों की सुची दिया जा रहा हैंः-

  • फोटो
  • बैक पासबुक
  • आधार कार्ड
  • स्व घोषणा-पत्र
  • खेत का रसीद (केवल रैयत किसान के लिए)
  • मोबाईल नंबर (चालु होने चाहिए)
Important Links
Apply OnlineClick Here
Create Password (1st Time Apply Form)Click Here
Forgot PasswordClick Here
Download NotificationClick Here
Official WebsiteClick Here
Join Telegram ChannelClick Here
Go To HomeClick Here




नोटः-

  • एक फसल से ज्यादा के चयन की सुविधा।
  • योजना अंतर्गत अधिकतम 02 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान।
  • नगर पंचायत/नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त कने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिएः http:/state.bihar.gov.in/cooperative अथवा काँल सेंटर टोल फ्रि नंबरः- 18001800110 पर संपर्क करें।



Leave a Comment