बिहार बीज वितरक (डिस्ट्रीब्युटर) आनलाईन फार्म 2024, Distributor बनने का सुनहरा अवसर
बिहार बीज वितरक (डिस्ट्रीब्युटर) आनलाईन फार्म 2024: बीज अनुज्ञप्ति धारक इच्छुक प्रतिष्ठान / व्यक्ति विभिन्न फसलों के बीज विपणन हेतु जिला स्तर पर सुपौल, सहरसा, बांका, मधेपुरा एवं दरभंगा जिला में जिला बीज वितरक (डिसट्रीब्युटर) बनने हेतु बिहार राज्य बीज निगम लि0 के वेबसाईट पर दिये गये लिंक पर जाकर चेक लिस्ट के अनुसार वांछित कागजातो के साथ ऑनलाईन (Online) आवेदन कर सकते है।
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड |
Post Date | 19 October 2024 |
Title of the Post | बिहार बीज वितरक (डिस्ट्रीब्युटर) आनलाईन फार्म 2024 |
Advt. No. | PR-010790 (B & C) 2024-25 |
Vacant District | सुपौल, सहरसा, बांका, मधेपुरा एवं दरभंगा |
Apply Online Start Date | October 2024 |
Last Date Apply Online | 27 November 2024 |
Official Website | BharatResult.Net |
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बिहार बीज वितरक (डिस्ट्रीब्युटर) आनलाईन फार्म 2024
आवेदन संंबंधी महत्वपूर्ण सुचनाएँ
- आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र में)
- आवेदन शुल्क ₹ 1500
- प्रतिभूति (जमानत ) राशि (व्याज मुक्त )
- बड़े जिलों (15 से अधिक प्रखण्ड ) के लिए 20 लाख रूपये
- छोटे जिलों (15 से कम प्रखण्ड)के लिए 10 लाख रुपए
- प्रतिष्ठान का तीन साल का लगातार सालाना विक्री प्रतिवेदन
- बड़े जिलों ( 15 या अधिक प्रखण्ड ) के लिए 1.5करोड़ रुपए
- छोटे जिलों (15 कम प्रखण्ड ) के लिए 75 लाख रुपए
- तीन साल का ऑडिटेड वैलेंस सीट की छाया प्रति
- तीन साल का आयकर रिटर्न प्रतिवेदन की छाया प्रति
- जी एस टी (GST ) अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- पैन नं की छाया प्रति
- आवेदन का आधार कार्ड की छायाप्रति
- जिला कृषि पदाधिकारी या अन्य सक्षम स्तर से निर्गत बीज अनुज्ञप्ति की छाया प्रति|
- 2000 किवंटल क्षमता का गोदाम का पूर्ण विवरण स्वयं की स्थिति में कागजात की छाया प्रति एवं भाड़ा की स्तिथि में अनुबंध कागजात की छाया प्रति
- परिवहन संबंधित स्वामित्व प्रमाण – पत्र या अनुबंध कागजात की छाया प्रति
- पुलिस अधीक्षक स्तर निर्गत चरित्र प्रमाण – पत्र
- Diploma in Agricultural extension services for input Dealers [DAESI] (Manage/Bameti) का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र / एक वर्ष में प्राप्त करना होगा।
- 500 रुपये स्टाम्प पेपर पर निम्न बिंदु का शपथ पत्र
- निगम के निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन करूँगा एवं अवहेलना करने पर डीलरशीप को निलंबित / रद्द किया जा सकता है|
- बीज अनुज्ञप्ति तीन वर्ष के अंदर निलंबित / रद्द नहीं हुई है|
- प्रतिष्ठान पर कभी भी आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C Act.)के अंतर्गत कोई करवाई नहीं की गई है|
- मेरे द्वारा दी गयी सभी जानकारी सत्य एवं सही है|
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