बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 खुशखबरी !
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25: सभी इन्टर पास युवाओं एवं युवतियों तथा महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी मुख्य मंत्री उद्यमी योजना का ऑनलाइन शुभारंभ 01-07-2024 से अंतिम तिथि 16-08-2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कि प्रक्रिया चालू किया जा रहा है। इच्छुक लाभार्थी अपना डॉक्युमेंट्स के तैयारी में लग जाएं!
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आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सभी इन्टर पास बेरोजगार युवाओं एवं युवतियां तथा महिलाएं और पुरुषों को 10 लाख रुपये मुख्यमंत्री के द्वारा उद्यमी योजना के अंतर्गत नए रोज़गार शुरू करने के लिए दिये जाते हैं, जिसमें 5 लाख रुपये तक छूट दी जाती है, बाकी के 5 लाख रुपये को 84 किस्तों में लगभग 7 वर्षों में देना होता है|
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25
उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की घोषणा कर दी है। इसके लिए आवेदन एक जुलाई से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक किए जा सकते हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई 2024 से लिए जाएंगे। आवेदन पोर्टल 1 से 16 August 2024 तक खुला रहेगा। इससे पहले जरूरी कागजात तैयार कर लें। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना,
महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत लाभुकों का चयन होता है। इन्हीं श्रेणियों में आवेदन करना होता है। इस योजना के तहत दस लाख रुपये तक की राशि मिलती है। इसमें पचास फीसदी अनुदान और पचास फीसदी ब्याजरहित ऋण होता है।
इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता
- लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा/ अल्पसंख्यक के अंतर्गत हो।
- कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
- उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो ।
- प्रोप्रिएटोरशिपके मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खता < (Current Account) या फर्म के नाम से चालू खता (Current Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।
- प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है ।
- प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
आवश्यक दस्तावेज के रूप में :-
1. आधार कार्ड (आधार में नंबर जुड़ा हुआ अनिवार्य है)
2. बैंक पास बुक (DBT लिंक वाला)
3. निवास, जाती एवं आय प्रमाण पत्र (3 महिने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए )
4. मोबाइल नम्बर (आधार लिंक वाला)
5. ईमेल आईडी
6. मैट्रिक मार्क शीट
7. इन्टर मार्क शीट (कम-से-कम इन्टर पास होना अनिवार्य है)
8. उच्चतम शैक्षणिक प्रमाणपत्र जैसेः BA, B.SC, B. COM, ITI, MA etc.
09.एक पासपोर्ट साइज फोटो
10. सेल्फ हस्ताक्षर
महत्वपूर्ण निर्देश
इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभ देय होगा I इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी देय होगा । आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सभी इन्टर पास बेरोजगार युवाओं एवं युवतियां तथा महिलाएं और पुरुषों को 10 लाख रुपये मुख्यमंत्री के द्वारा उद्यमी योजना के अंतर्गत नए रोज़गार शुरू करने के लिए दिये जाते हैं, जिसमें 5 लाख रुपये तक छूट दी जाती है, बाकी के 5 लाख रुपये को 84 किस्तों में लगभग 7 वर्षों में देना होता है|
सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण जिसे 7 वर्षों (84 समान क़िस्तों) में अदा करना है।
स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 5,00,000 (पांच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा ।
चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रूपया 25,000 की व्यवस्था।
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